• About
  • Advertise
  • Careers
  • Contact
Saturday, May 21, 2022
Suchana Online
  • Login
  • Register
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • शिक्षा / कॅरियर
  • खेल
  • पर्यटन
  • जीवन मँत्र
  • महिला जगत
  • विशेष / विविध
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • शिक्षा / कॅरियर
  • खेल
  • पर्यटन
  • जीवन मँत्र
  • महिला जगत
  • विशेष / विविध
No Result
View All Result
Suchana Online
No Result
View All Result
Home राष्ट्रीय

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने के लिए दो महीने की मोहलत

by Suchana Online
August 10, 2016
in राष्ट्रीय, होम
0
SC का आदेश, कल से दिल्ली-एनसीआर में डीजल टैक्सी बंद
0
SHARES
5
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने के बाद स्वयं को उपकृत करने की राजनेताओं की प्रवृत्ति को सुप्रीमकोर्ट से बढ़ा झटका लगा है। अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करना होगा। सुप्रीमकोर्ट ने करीब दो दशक पुराने यूपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन पर्यन्त सरकारी आवास मुहैया कराने के नियम को गैर कानूनी ठहरा दिया है।
बंगला खाली करने के लिए दो महीने का समय
कोर्ट ने सरकारी संपत्ति को इस तरह बांटने पर तीखी टिप्पणियां करते हुए सरकारी बंगलों पर काबिज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने के भीतर बंगला लौटाने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि अवैध रूप से काबिज रहने पर इन लोगों से किराया भी वसूला जाए।
कई मुख्यमंत्रियों को लगा झटका
सुप्रीमकोर्ट के इस आदेश से जिन छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को झटका लगा है उनमें मुलायम सिंह यादव, मायावती, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, राम नरेश यादव और एनडी तिवारी हैं। सुप्रीमकोर्ट के फैसले की गाज उन निजी ट्रस्टों और संस्थाओं पर भी गिरी है जिन्हें सरकार ने बिना नियम कानून के सरकारी बंगले आवंटित कर रखे हैं। कोर्ट ने ऐसे सभी आवंटन निरस्त कर दिये हैं। कोर्ट ने सरकार को जल्दी से जल्दी उन बंगलों को अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया है। साथ ही उनसे उचित किराया भी वसूलने को कहा है।
फैसला यूपी के लिए इशारा दूसरे राज्यों पर
सुप्रीमकोर्ट ने यह फैसला तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के मामले में सुनाया है लेकिन इशारा उन सभी राज्य सरकारों को है जो सरकारी संपत्ति को मनमाने ढंग से रेवडि़यों की तरह बांट रही हैं। ये फैसला न्यायमूर्ति एआर दवे, न्यायमूर्ति एनवी रमना व न्यायमूर्ति आर भानुमति की पीठ ने गैर सरकारी संगठन लोकप्रहरी की जनहित याचिका स्वीकार करते हुए सुनाया है। यह याचिका 2004 से लंबित थी और नवंबर 2014 में सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री आवास आवंटन नियम 1997 को गैर कानूनी ठहराते हुए कहा कि यह नियम उत्तर प्रदेश (वेतन भत्ते और विभिन्न प्रावधान) कानून 1981 के विधायी कानून के अनुकूल नहीं है।

Share this:
Suchana Online

Suchana Online

Next Post
पीएम मोदी ने स्वामी को दिया ‘संदेश’

गाय की रक्षा के नाम पर असामाजिक तत्व दुकान चला रहे हैं : पीएम मोदी

Recommended

भारत में 15 अगस्त तक आ सकती है कोरोना की वैक्सीन, 7 जुलाई से शुरू होगा ट्रायल

भारत में 15 अगस्त तक आ सकती है कोरोना की वैक्सीन, 7 जुलाई से शुरू होगा ट्रायल

2 years ago
इस खिड़की से कालाधन बनेगा सफेद

RBI जांच एजेंसियों के साथ साझा करें काले धन की डिटेल्सः एसआईटी

6 years ago

Popular News

    Connect with us

    Newsletter

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
    SUBSCRIBE

    Category

    • अंतरराष्ट्रीय
    • खेल-खिलाड़ी
    • जीवन मँत्र
    • पर्यटन
    • महिला जगत
    • राष्ट्रीय
    • विशेष / विविध
    • शिक्षा / कॅरियर
    • सम्पादकीय
    • होम

    Quick links

    • About
    • Advertise
    • Careers
    • Contact

    About Us

    We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landing page for details.

    • Business Directory
    • Contact
    • E-Paper
    • home
    • Home 1
    • Home 2
    • Home 3
    • Home 4
    • Home 5
    • Latest News
    • Login
    • Newsletter
    • Song
    • Video Gallery
    • आज का सुविचार
    • About Us

    © 2022 Design & Development by Comp n Craft Solutions.

    No Result
    View All Result
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • शिक्षा / कॅरियर
    • खेल
    • पर्यटन
    • जीवन मँत्र
    • महिला जगत
    • विशेष / विविध

    © 2022 Design & Development by Comp n Craft Solutions.

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password? Sign Up

    Create New Account!

    Fill the forms below to register

    All fields are required. Log In

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In
    Powered By Indic IME