बीजेपी विधायक ओपी शर्मा और आप विधायक अलका लाम्बा गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में पेश हुए। हाईकोर्ट ने पूछा था कि क्या माफ़ी मांगने से मामले को खत्म किया जा सकता है? बीजेपी विधायक ओपी शर्मा को दो सत्र के लिए विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया था जिसको उन्होंने हाई कोर्ट में चुनोती दी है।
गुरुवार को अलका लांबा की ओर से कोर्ट में माफीनामे का मसौदा दिया गया लेकिन ओपी शर्मा ने उसे मानने से इंकार कर दिया। इसके बाद जज ने चेंबर में दोनों को अलग अलग बुलाकर बातचीत की और उनकी राय ली। करीब दो घंटे तक ये कारवाई चली।
बुधवार को बीजेपी विधायक ओपी शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनको और आप विधायक अलका लाम्बा को गुरुवार को सुबह 10.30 पर कोर्ट में पेश होने को कहा था। कोर्ट ने दोनों विधायकों से पूछा था कि क्या माफ़ी मांगने से ये मामला ख़त्म हो सकता है?
दरअसल बीजेपी विधायक ओपी शर्मा को दो सत्र के लिए विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया था जिसके बाद ओपी शर्मा ने मंगलवार को हाई कोर्ट में सस्पेंड करने की प्रकिया को कोर्ट में चुनौती दी थी।
दिल्ली से बीजेपी विधायक ओपी शर्मा को सस्पेंड करने की कार्रवाई पिछले साल नवंबर महीने में ओपी शर्मा के आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते हुई।