वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सालाना 20 लाख रुपए से कम टर्नओवर को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए इस दायरे में और भी छूट दी गई है। सरकार ने पूर्वोत्तर के लिए जीएसटी लागू होने की सीमा 10 लाख रुपए रखी है। वहीं राज्यों दिए जाने वाले मुआवजे के सवाल पर जेटली ने कहा कि आम राय यह है कि मुआवजे कोनियमित किया जाए। गौरतलब है कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों के राजस्व वसूली में भारी कमी आएगी। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से राज्या को बतौर मुआवजे के रुप में धन उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य इस धन को नियमित करने पर जोर दे रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे के लिए वर्ष 2015-16 को आधार वर्ष माना गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सालाना 1.5 करोड़ रुपए से कम टर्न ओवर होने की स्थिति में कर राज्य सरकार वसूलेगी। जेटली ने जीएसटी की दर पूछे जाने पर कहा कि 17 से 19 अक्टूबर के बीच जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इस पर आम सहमति बनने के आसार हैं।