<p style=”text-align: justify;”>जानबूझ कर टैक्स न देने पर सात साल तक जेल की सजा हो सकती है. इनकम टैक्स कानून की धारा 276 सी के मुताबिक जान बूझ कर टैक्स, पेनाल्टी, ब्याज न देने या इनकम की अंडर रिपोर्टिंग करने से तीन महीने से लेकर सात साल तक जेल
Source link