नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन ने मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार से मिलकर एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को लाभ का पद ग्रहण करने पर उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की तथा पहले से लम्बित याचिका में पार्टी बनने का अनुरोध भी किया। श्री माकन ने कहा कि क्योंकि चुनाव आयोग ने इन 21 विधायकों को पहले ही नोटिस जारी किया हुआ है। इसलिए इन विधायकों का दिल्ली विधानसभा के वर्तमान सत्र में भाग लेना अनैतिक है।
इस प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय माकन के अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रभारी श्री पी.सी. चाको, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता श्रीमती शर्मिष्ठा मुखर्जी, अ0भा0क0कमेटी कानूनी विभाग के सचिव श्री के.सी. मितल, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री चतर सिंह, श्री अमन पंवार एडवोकेट तथा एडवोकेट सुनील कुमार भी शामिल थे।
मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने अपना पक्ष रखते हुए श्री अजय माकन ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में आप पार्टी के 21 विधायकों को मंत्रियों का संसदीय सचिव बनाया जाना लाभ के पद के अन्तर्गत आता है इसलिए इनकी सदस्यता तुरंत रद्द होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कानून 1991 में यह साफ दिया गया है कि मंत्री के अलावा यदि कोई विधानसभा सदस्य दिल्ली सरकार में कोई भी लाभका पद ग्रहण करता है तो वह दिल्ली विधानसभा का सदस्य बने रहने से अयोग्य हो जायेगा।
उन्होंने कहा कि 1997 के दिल्ली सरकार के कानून के शेड्यूल 3 के अनुसार खादी व विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के चैयरमेन तथा दिल्ली कमीशन फार वूमेन की चैयरपर्सन को लाभ के पद की केटेगरी से निकाल दिया है तथा इसी के साथ 2006 में मुख्यमंत्री के संसदीय सचिव को भी लाभ के पद की सूची से बाहर कर दिया गया था।