नया मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए अब आधार वैध दस्तावेज माना जाएगा। ई-आधार के विवरण की पुष्टि यूआईडीएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी से हो सकेगी। आधार की प्रति को निवास प्रमाणपत्र के लिए वैध माना जाएगा। टेलीकॉम विभाग ने इस बारे में स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड में दर्ज विवरण जैसे नाम, पता, जन्म तिथि और लिंग आदि का भी सत्यापन मोबाइल कनैक्शन बेच रहे व्यक्ति द्वार किया जा सकता है।
मोबाइल शॉप पर अधिकृत व्यक्ति को यह घोषणा करनी होगी कि ग्राहक के आधार कार्ड का विवरण यूआईडीएआई के विवरण से मेल खाता है। इस साल के शुरू में सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएसन ऑफ इंडिया (सीओएआइ) के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यू और एसोसिएशन ऑफ यूनीफाइड सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (एयूएसपीआई) के महासचिव अशोक सूद ने टेलीकॉम विभाग से मांग की थी कि मोबाइल कनैक्शन जारी करने के लिए आधार को वैध दस्तावेज माना जाए।